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अगर नहीं बना है वोटर आईडी कार्ड तो अब भी है बनवाने का समय, लोकसभा चुनाव से पहले कर लें ये काम

•लोकसभा चुनाव में अभी किसी परिवार के सदस्य का वोट नहीं बना है और वो एक जनवरी 2024 को 18 साल का हो गया है तो अभी भी वोट बन सकता है और चुनाव में वोट डाल सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला उपायुक्त विक्रम सिंह के अनुसार 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी, उससे दस दिन पहले तक कोई भी आवेदन करता है तो उसका वोट बन जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, उनका प्रयास रहेगा कि जो भी एक जनवरी 2024 को 18 साल का हो गया है, उसका नाम अवश्य मतदाता सूची में हो। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी मतदाता सूची उपलब्ध है, इस पर मतदाता अपने नाम को चैक कर सकते हैं।
अगर नहीं बना है वोटर आईडी कार्ड तो अब भी है बनवाने का समय, लोकसभा चुनाव से पहले कर लें ये काम
लोकसभा चुनाव में अभी किसी परिवार के सदस्य का वोट नहीं बना है और वो एक जनवरी 2024 को 18 साल का हो गया है तो अभी भी वोट बन सकता है और चुनाव में वोट डाल सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला उपायुक्त विक्रम सिंह के अनुसार 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी उससे दस दिन पहले तक कोई भी आवेदन करता है तो उसका वोट बन जाएगा।
अगर नहीं बना है वोटर आईडी कार्ड तो अब भी है बनवाने का समय, लोकसभा चुनाव से पहले कर लें ये काम
अगर नहीं बना है वोटर आईडी कार्ड तो अब भी है बनवाने का समय।
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। लोकसभा चुनाव में अभी किसी परिवार के सदस्य का वोट नहीं बना है और वो एक जनवरी 2024 को 18 साल का हो गया है तो अभी भी वोट बन सकता है और चुनाव में वोट डाल सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला उपायुक्त विक्रम सिंह के अनुसार 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी, उससे दस दिन पहले तक कोई भी आवेदन करता है तो उसका वोट बन जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, उनका प्रयास रहेगा कि जो भी एक जनवरी 2024 को 18 साल का हो गया है, उसका नाम अवश्य मतदाता सूची में हो। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी मतदाता सूची उपलब्ध है, इस पर मतदाता अपने नाम को चैक कर सकते हैं।
पहचान पत्र बनाने की अपील
उन्होंने मतदाताओं से मीडिया के जरिये अपील की कि वे अपना पहचान पत्र अवश्य लें, क्योंकि इसके बिना मतदान नहीं कर पाएंगे। प्रशासन का पूरा प्रयास रहेगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान हो, विशेषकर युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित भी किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नोटा का बटन भी होगा। अगर कोई मतदाता किसी भी उम्मीदवार को पसंद नहीं करता है तो वह इस बटन का प्रयोग कर सकता है।
उपायुक्त ने कहा कि इस बार चुनाव में आईटी का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाएगा। मतदान केंद्रों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस बल के अलावा सूचना एवं प्रौद्योगिकी की हर तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है।
अब किसी भी प्रकार का सरकारी प्रचार नहीं होगा और न ही सत्ताधारी दल सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनावी प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी अगर कोई कोताही करते हैं तो उनके खिलाफ न केवल अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी बल्कि आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।

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